सिवनी। कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में जिले के लॉन संचालकों और केटरर्स की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता एवं सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह भी उपस्थित रहीं।
बैठक के दौरान कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बुकिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में सभी लॉन संचालकों और केटरर्स को जानकारी देते हुए गैस सिलेंडर के स्थान पर उपलब्ध वैकल्पिक साधनों के उपयोग के लिए प्रेरित किया गया।
कलेक्टर ने कहा कि रेस्टोरेंट, शादी-समारोह और अन्य आयोजनों में भोजन बनाने के लिए भट्टी, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक उपकरणों सहित अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग किया जा सकता है। इससे ईंधन की खपत कम होगी और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो सकेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि आयोजनों में ऐसे व्यंजनों को प्राथमिकता दी जाए जिनमें कम ईंधन का उपयोग होता हो। इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन भी किया जा सकेगा। कलेक्टर ने सभी लॉन संचालकों और केटरर्स से शासन के निर्देशों का पालन करते हुए सहयोग करने की अपील की।
घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर होगी कार्रवाई
बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि किसी भी आयोजन स्थल या व्यावसायिक गतिविधि में घरेलू सिलेंडर का उपयोग पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर श्रीमती पटले ने बताया कि जिले में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वॉड और कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। ये टीमें लगातार औचक निरीक्षण करेंगी और स्थिति पर नजर रखेंगी।
यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, जमाखोरी या नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिलती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।





