कलेक्टर खाद्य शाखा ने जारी किए निर्देश : 30 जून तक जुलाई माह का खाद्यान्न उठाने का लक्ष्य
सिवनी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) योजना के तहत शासकीय राशन का समय-सीमा में उठाव सुनिश्चित करने के लिए खाद्य विभाग ने सख्त रुख अपना लिया है। जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र कुमार खोबरिया की अध्यक्षता में ‘मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना’ के परिवहनकर्ताओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आगामी माह जुलाई 2026 के PDS खाद्यान्न का उठाव 30 जून 2026 तक हर हाल में पूर्ण कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय-सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले परिवहनकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।बैठक में निर्देशित किया गया कि PDS के साथ-साथ मध्यान्ह भोजन (MDM), एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और कल्याणकारी संस्थाओं (KKY) के राशन का उठाव भी समय-सीमा में करना अनिवार्य होगा। इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए जिले के सभी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों, MPSCSC के प्रदाय केंद्र प्रभारियों और MPWLC के शाखा प्रबंधकों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित रूप से गोदाम खुलवाकर नियमानुसार उठाव पूर्ण कराएं। इस संबंध में कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जिला सिवनी द्वारा आदेश क्रमांक/खाद्य-पीडीएस/714/2026 जारी कर दिया गया है।

